जिला बदर का आदेश जारी
विदिशा, दिनांक 19 जुलाई 2024
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने पुलिस अधीक्षक के पालन प्रतिवेदन पर एक प्रकरण में जिला बदर के आदेश जारी कर दिए है।
जारी आदेश में उल्लेख है कि विभिन्न अपराधों में लिप्त अनावेदक सचिन अहिरवार पुत्र पुत्र शेरूबाबू अहिरवार निवासी पानी की टंकी के पास लुहांगी मोहल्ला थाना कोतवाली विदिशा के विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही तीन माह के लिए की गई है। उक्त अवधि में विदिशा जिला एवं सीमावर्ती जिला रायसेन, भोपाल, गुना, अशोेकनगर, सागर, राजगढ़ की राजस्व सीमा से तीन माह की कालावधि के लिए उसे निष्कासित किया गया है।